ट्विटर के विज्ञापन से कमाई तो लगेगा जीएसटी
अगस्त 14, 2023
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मुंबई। सोशल मीडिया कंपनी एक्स (ट्विटर) से ऐड रेवेन्यू शेयरिंग के तहत किसी को आमदनी होती है तो इसे जीएसटी के तहत माना जाएगा। सालभर में 20 लाख रुपए से अधिक आय होने पर 18% जीएसटी देय होगा।